आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार मौलवी अब्दुल कवि समेत 5 लोगों को कोर्ट ने 20 साल बाद किया बाइज्जत बरी

नई दिल्ली : अहमदाबाद में एक विशेष पोटा (आतंकवाद अधिनियम की रोकथाम) अदालत ने हैदराबाद के एक मौलवी और पांच अन्य लोगों को बरी कर दिया है, जिन पर 2003 के एक मामले में आतंकवाद के आरोपों का आरोप लगाया गया था, जिसे “आईएसआई साजिश मामले” के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख गवाहों के मुकर जाने के बावजूद वे उनके खिलाफ आरोप स्थापित करने में विफल रहे।

उन पर आरोप था कि उन्होंने गुजरात दंगे का बदला लेने व तत्कालीन CM मोदी को मारने की साजिश के लिए कई लोगों को ISI से ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भेजा था,सभी बरी किये गये!

मौलाना अब्दुल कवि पर टिफ़िन बम विस्फ़ोट व पूर्व HM हरेन पांड्या की हत्या का भी आरोप था,लेकिन सबूत ना होने की वजह से विशेष पोटा जज शुभदा कृष्णकांत की अदालत ने मौलाना समेत ग़ुलाम जाफर,मौ०आदिल,अब्दुल रज्जाक,मौ०शकील,मोतिउल्लाह मौ० को सभी आरोपो से 20 वर्ष बाद अब बरी कर दिया गया है!